उपरोक्त कृत्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जिस पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने लोक सेवा केन्द्र गढ़ाकोटा संचालक पर जुर्माना की कार्यवाही की, साथ ही उक्त जुर्माना राशि का तीन दिवसों में जमा करने का आदेश दिया गया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई कि लोक सेवा केन्द्र पर पाई गई अनियमितताओं को तत्काल सही करते हुए लोक सेवा केन्द्र का संचालन आर.एफ.पी. में वर्णित प्रावधानों के तहत करना सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि लोक सेवा केन्द्र के संचालन में कमियां/अनियमिततायें पाई जाती है तो लोक सेवा केन्द्र गढाकोटा के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी ।
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