लोकसेवा केन्द्र संचालक पर 25000 रुपए का जुर्माना, जन्म प्रमाण पत्र समय सीमा में ना बनाने एवं अतिरिक्त शुल्क लेने पर कलेक्टर ने की कार्यवाही, जुर्माना राशि तीन दिन में जमा करें

 
सागर/ कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने एवं कार्य समय सीमा में नही करने और लंबित रखने पर लोक सेवा केन्द्र गढ़ाकोटा संचालक नागेन्द्र सिंह प्रो. नव प्रकाश मानव कल्याण समिति संचालक, लोक सेवा केन्द्र गढाकोटा पर कार्यवाही करते हुए 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी जुर्माना आदेश के अनुसार लोक सेवा केन्द्र गढ़ाकोटा संचालक ने शिकायतकर्ता निवासी ग्राम पिपरिया तहसील गढ़ाकोटा के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली तथा आवेदन को भी 8 से 10 दिन लंबित रखा गया। 

           उपरोक्त कृत्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जिस पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने लोक सेवा केन्द्र गढ़ाकोटा संचालक पर जुर्माना की कार्यवाही की, साथ ही उक्त जुर्माना राशि का तीन दिवसों में जमा करने का आदेश दिया गया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई कि लोक सेवा केन्द्र पर पाई गई अनियमितताओं को तत्काल सही करते हुए लोक सेवा केन्द्र का संचालन आर.एफ.पी. में वर्णित प्रावधानों के तहत करना सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि लोक सेवा केन्द्र के संचालन में कमियां/अनियमिततायें पाई जाती है तो लोक सेवा केन्द्र गढाकोटा के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी ।

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