दो से अधिक शस्त्र रखने वालों को अतिरिक्त शस्त्र जमा करने के निर्देश

सागर / भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं कि दो से अधिक शस्त्र रखने वाले लायसेंसधारी अपने अतिरिक्त शस्त्र जमा करें। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार एवं कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संदीप जी आर ने जिले के ऐसे सभी लायसेंसधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अतिरिक्त शस्त्र संबंधित थाना या अधिकृत डीलर के पास जमा करें। जमा की पावती और लायसेंस पुस्तिका सहित उन्हें 03 अक्टूबर 2025 तक जिला कार्यालय की शस्त्र शाखा में उपस्थित होना अनिवार्य है, ताकि शस्त्र पंजी से अतिरिक्त शस्त्र विलोपित किए जा सकें।

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