छात्रों को प्रताड़ित करने व अनुशासनहीनता के आरोप में शिक्षिका निलंबित, दीपाली सिंघई उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय पी.एम. श्री शा.उ.मा.वि. खिमलासा विकासखण्ड खुरई

सागर / संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी के आदेशानुसार छात्रों को प्रताड़ित करने व अनुशासनहीनता के आरोप में शिक्षिका दीपाली सिंघई को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सागर के अनुसार प्राचार्य शासकीय पी.एम. श्री शा.उ.मा.वि. खिमलासा विकासखण्ड खुरई जिला सागर द्वारा  दीपाली सिंघई उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय पी.एम. श्री शा.उ.मा.वि. खिमलासा विकासखण्ड खुरई जिला सागर के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि कक्षा 10 वीं के विद्यार्थियों द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दीपाली सिंघई द्वारा छात्र/छात्रों को प्रताड़ित किया गया, जिससे  सिंघई के विरूद्ध समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई। समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने से दीपाली सिंघई द्वारा छात्रों को भडकाकर प्राचार्य और शिक्षकों के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना/अनुमति के नारे लगवाये, जाम लगवाया गया व उपद्रव कराया गया जिससे संस्था और विभाग की छवि धूमिल हुई है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत  दीपाली सिंघई उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय पी.एम. श्री शा.उ.मा. वि. खिमलासा विकासखण्ड खुरई जिला सागर प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत हो रही है। दीपाली सिंघई द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता व अनुशासनहीनता का द्योतक होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम का उल्लंघन है। संभाग कमिश्नर  अनिल सुचारी के आदेशानुसार  दीपाली सिंघई उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय पी.एम. श्री शा.उ.मा.वि. खिमलासा विकासखण्ड खुरई जिला सागर को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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