सागर/ शहरी क्षेत्र में मदिरा दुकानों के बाहर अवैध रूप से एकत्र होने, मदिरापान अथवा मदिरा पिलाने तथा उससे उत्पन्न यातायात अवरोध संबंधी प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए 16 जनवरी 2026 को संयुक्त दल द्वारा सघन रात्रि गश्त एवं दबिश की कार्रवाई की गई। यह कार्यवाही कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त, सागर के आदेशा पर की गई ।
इस दौरान मकरोनिया एफसीएल-2, मकरोनिया एफसीएल-1, राजाखेड़ी एफसीएल-2, झांसी बस स्टैंड एफसीएल-1, स्टेशन रोड एफसीएल-2, गुजराती बाजार एफसीएल-1, गुरु गोविंद सिंह एफसीएल-2, धर्मश्री एफसीएल-2, तिलीगांव एफसीएल-2 एवं मधुकर शाह एफसीएल-1 मदिरा दुकानों के आसपास विशेष कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत कुल 04 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आबकारी विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी एवं सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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