जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर संदीप जी आर ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के मद्देनजर रखते हुए 4 आदतन अपराधियों को 3 से 4 माह के लिये जिला बदर करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील से है ।
कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियां में लिप्त परम सिंह पिता वलिराम लोधी उम्र 39 साल निवासी ग्राम गनियारी थाना बंडा जिला सागर को 3 माह, निखिल पिता मनोज बंसल उम्र 20 साल निवासी गयादीन वार्ड थाना मोती नगर जिला सागर को 4 माह, अंशुल उर्फ प्रांशु पिता वीरेंद्र गुप्ता उम्र 26 साल निवासी बताशा वाली गली रामपुरा वार्ड थाना कोतवाली सागर को 4 माह एवं अर्जुन पिता हरप्रसाद अहिरवार उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 5 रजाखेड़ी थाना मकरोनिया जिला सागर को 4 माह की अवधि के लिये सागर जिले व सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश दिया है। उनके विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे। परन्तु इसके पूर्व अनावेदकों को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी तथा न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात जिला दण्डाधिकारी के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Home Department of Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh #JansamparkMP #sagar #सागर

0 Comments