सागर / क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर द्वारा चैकिंग दल के साथ सागर स्थित शासकीय एवं प्रायवेट बस स्टेण्ड पर पहुँच कर मौके पर खड़ी यात्री बसों की जांच की गई । जांच में मुख्य रूप से यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन द्वार अग्निशमन यंत्र, फस्टएड बॉक्स आदि की जांच की गई। साथ ही यात्रियों द्वारा यात्री बसों में ले जाये जा रहे सामान की भी जांच की गई। मौके पर उपस्थित ड्रायवर, कंडक्टर, हेल्पर, क्लीनर सभी को एकत्रित कर सख्त हिदायत दी कि बसों में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, तेजाब, पटाखा इत्यादि का परिवहन नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें यह हिदायत दी गई कि सभी वाहनों में 5 से 6 किग्रा. क्षमता का अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य हैं साथ ही अग्निशमन यंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस संबंध में भी उन्हें बताया गया। आपात स्थिति में धैर्य रखकर तत्काल आग बुझाने का कार्य अग्निशमन यंत्र की सहायता से किया जा सकता है, इस बारे में भी बताया गया। चैकिंग के दौरान 04 यात्री बसों में आपातकालीन द्वार के सामने सीट लगी पाई गई, जिस पर तत्काल सीटों को निकलवाकर जप्त किया गया तथा उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया। बस स्टेण्ड परिसर में अनावश्यक रूप से कई घण्टों से खड़ी की गई यात्री बसों पर जुर्माना किया गया।
52 यात्री बसों की जांच कार्यवाही करते हुए, 27 यात्री बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए सतहत्तर हजार रू जुर्माना वसूल किया
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त वैद्य दस्तावेज बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड वाहन का हैवी ड्रायविंग लायसेंस टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र (पीयूसी) अनिवार्य रूप से साथ में रखे, तथा यात्री वाहनों में आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को शीघ्र हटाकर ही वाहन संचालित करें। जांच के दौरान आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई जाती है तो विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।
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